लालू यादव और तेजश्वी यादव से सी बी आई कर रही है पूछताछ की तयारी
पटना: -
सीबीआई ने कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी को समन भेजा है. सीबीआई ने लालू यादव को 11 सितंबर और उनके बेटे तेजस्वी को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है.
यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल का है. तब रेलवे के पुरी और रांची के दो होटल पटना के चाणक्य ग्रुप को दिए गए थे. इससे पूर्व इन होटलों के मालिकों की जमीन आरजेडी सांसद प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की डिलाइट मार्केटिंग के नाम से कराई गई. और दो वर्ष पूर्व इस कम्पनी में तेजस्वी निदेशक हुए. बाद में कम्पनी का नाम लारा प्रोजक्ट्स कर दिया गया. इस कम्पनी में राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव भी निदेशक हैं लेकिन तेजप्रताप के नाम से शेयर न होने के कारण उनसे एजेंसी कोई पूछताछ नहीं कर रही है.
गौरतलब है कि सीबीआई ने जुलाई में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज करने के बाद 12 स्थानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुरग्राम में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी.सीबीआई के मुताबिक यह मामला भादंवि की धारा 120बी आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का है.
प्राथमिक जांच के बाद पांच जुलाई को यह मामला दर्ज किया गया था. सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (69), उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. सुजाता होटल के दोनों निदेशक विजय एवं विनय कोचर, चाणक्य होटल, डिलाईट मार्केटिंग कंपनी (जो अब लारा प्रोजक्ट्स के तौर पर पहचानी जाती है) के मालिकों और तत्कालीन आईआरसीटीसी के प्रबंधक निदेशक पीके गोयल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.
पटना: -
सीबीआई ने कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी को समन भेजा है. सीबीआई ने लालू यादव को 11 सितंबर और उनके बेटे तेजस्वी को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है.
गौरतलब है कि सीबीआई ने जुलाई में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज करने के बाद 12 स्थानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुरग्राम में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी.सीबीआई के मुताबिक यह मामला भादंवि की धारा 120बी आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का है.
प्राथमिक जांच के बाद पांच जुलाई को यह मामला दर्ज किया गया था. सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (69), उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. सुजाता होटल के दोनों निदेशक विजय एवं विनय कोचर, चाणक्य होटल, डिलाईट मार्केटिंग कंपनी (जो अब लारा प्रोजक्ट्स के तौर पर पहचानी जाती है) के मालिकों और तत्कालीन आईआरसीटीसी के प्रबंधक निदेशक पीके गोयल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.
Post a Comment